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1. छत्तीसगढ़ बोर्ड एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड (ओपन स्कुल अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर) में 80 प्रतिशत प्राप्तांक 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को अध्यापन शुल्क 50 प्रतिशत मॉफ रहेगी। 

2. एक बार कोई शुल्क जमा होने के बाद किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा । 

3. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र में सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें। 

4. छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र या व्यक्ति के नाम जमा की ये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिये अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा । 

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व महाविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होगा ।